- CN24NEWS-20/06/2019
- गुजरात हाईकोर्ट ने पूछा सवाल
- जनहित याचिका पर कोर्ट ने 25 जून तक जवाब मांगा
- कर्मचारी द्वारा सफाई नहीं करवाने पर सुझाव मांगे
- अहमदाबाद. राज्य में गटर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? हाईकोर्ट ने इसका जवाब मांगा है। जनहित याचिका पर कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 25 जून तक का समय दिया है।सुनवाई 25 जून को
जनहित याचिका में कहा गया है कि सरकार के पास सफाई की टेक्नालॉजी होने के बाद भी इंसानों को गटर में उतारकर सफाई करवाई जाती है। अर्जी में इंसानों द्वारा सफाई करवाने की पद्धति को बंद करने के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक इस दिशा में उसने क्या कदम उठाए हैं, इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए। इसकी सुनवाई 25 जून रखी गई है।डभोई में 7 मजदूरों की मौत हो गई थी
मानव गरिमा ट्रस्ट द्वारा एडवोकेट हीरक गांगुली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने कुछ साल पहले सिर पर मैला उठाने के मामले में की गई याचिका में सरकार को कई निर्देश दिए थे। इसमें गटर में सफाईकर्मियों को नहीं उतारने और आधुनिक टेक्नालॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कहा था। सुप्रीमकोर्ट ने भी इंसानों से गटर की सफाई न करवाने के निर्देश दिए हैँ। इसके बाद भी सफाई के लिए इंसानों को गटर में उतारा जा रहा है। बिना संसाधन के इंसानों को गटर में उतारने के कारण डभोई में हाल ही में 7 सफाईकर्मियों की मौत हो गई थी।