पन्नून मामला: अमेरिका ने कहा, निखिल गुप्ता को नहीं देंगे ‘खोज सामग्री’

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कट्टरपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की कथित साजिश में नामित भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के वकीलों द्वारा दायर एक याचिका पर न्यूयॉर्क की एक अदालत द्वारा जवाब देने के लिए कहे जाने के बाद अमेरिकी सरकार ने गुप्‍ता को”खोज सामग्री” प्रदान करने से इनकार कर दिया है। गुप्ता के वकीलों ने यह भी दावा किया कि उनका 52 वर्षीय मुवक्किल मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना कर रहा है, उन्होंने 4 जनवरी को जिला न्यायालय, न्यूयॉर्क में दायर याचिका में उनके खिलाफ आरोपों से संबंधित सामग्री या सबूत मांगे थे। Pannun case: America said, will not give investigative material to Nikhil Gupta - World News in Hindi

इसके बाद, 8 जनवरी के एक आदेश में, अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने सरकार से आदेश की तारीख के तीन दिनों के भीतर प्रस्ताव पर जवाब दाखिल करने को कहा। बुधवार को जिला अदालत में दायर एक जवाब में, अमेरिकी सरकार ने “सामग्री” प्रदान करने पर आपत्ति जताते हुए कहा, प्रतिवादी इसका का हकदार नहीं है।

संघीय अभियोजकों ने कहा, सरकार इस जिले में प्रतिवादी की उपस्थिति और इस मामले पर दोषारोपण पर तुरंत खोज करने के लिए तैयार है। प्रतिवादी खोज का हकदार तब तक नहीं है, जब तक वह अदालत को यह आदेश देने के लिए उचित कारण नहीं बताता है। अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा,“सरकार किसी भी अन्य आपराधिक प्रतिवादी की तरह, इस जिले में उसकी उपस्थिति और आक्षेप पर तुरंत उसका पता लगाने के लिए तैयार है। खोज के लिए बाध्य करने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

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