मोटर व्हीकल संशोधन बिल को मंजूरी, 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव

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नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल को मंजूरी दे दी। इसमें नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने और योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करते पाए जाने पर 10,000 रुपए तक पेनल्टी लगेगी। ओवर स्पीड पर 1,000 से 2,000 रुपए तक जुर्माने का प्रस्ताव है। ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले कैब चालकों पर 1 लाख रुपए तक पेनल्टी लगेगी। ओवरलोडिंग पर 20,000 रुपए का फाइन लगेगा। इस बिल को संसद के मौजूदा सत्र में पारित करवाने की कोशिश की जाएगी। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है।

नाबालिग चालकों के मामले में अभिभावकों को दोषी माना जाएगा

  1. बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग करते पाए जाने पर 2,000 रुपए और हेलमेट नहीं लगाने वालों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा।
  2. नाबालिगों द्वारा नियम तोड़ने पर वाहन मालिक और अभिभावकों को दोषी मानते हुए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। 3 साल की जेल के साथ 25,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रस्ताव है।
  3. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। अभी 100 रुपए की पेनल्टी लगती है। संबंधित अथॉरिटीज का आदेश नहीं मानने पर 500 रुपए की बजाय 2000 रुपए फाइन लगेगा।

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