चंडीगढ़ : मां पर डेढ़ साल के बेटे के साथ गलत काम करने का आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

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मोहाली.  जीरकपुर पुलिस स्टेशन में पॉक्सो एक्ट के तहत एक महिला पर एफआईआर दर्ज की गई है। महिला पर आरोप है कि उसने बेटे के साथ गलत काम किया है। यह इतना गलत है कि सी.ऍन २४ इसे छाप भी नहीं सकता। महिला पर उसके पति ने ही आरोप लगाए थे। कहा कि मैं जब जालंधर में था तो पत्नी वीडियो कॉल कर मुझे यह सब दिखाती थी। ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। मजबूरन डेराबस्सी कोर्ट में सीआरपीसी 156 (3) के तहत पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका दायर की।

सवा साल केस की सुनवाई चलने के बाद अब कोर्ट ने मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कॉपी पुलिस स्टेशन जीरकपुर पहुंच चुकी है और पुलिस ने मां के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। अब इसकी इंक्वायरी एसपी रैंक के अफसर करेंगे। पति ने 17 अप्रैल 2018 को डेराबस्सी कोर्ट में याचिका दायर की थी। बच्चे का जन्म 13 अगस्त 2016 हुआ। यानि कि जिस समय मां ने यह काम शुरू किया, उस समय बच्चा लगभग डेढ़ साल के आसपास का था।


पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा रखा है…
पुलिस सूत्रों की माने तो शादी के कुछ समय बाद ही पति-पत्नी में झगड़ा रहने लगा था। दोनों की यह दूसरी शादी थी। पहली शादी में क्या हुआ, यह इंक्वायरी में साफ होगा। पुलिस को तो कोर्ट की तरफ से एफआईआर दर्ज कर इंक्वायरी के आदेश आए हैं। यह पता चला है कि पत्नी ने अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवा रखा है और अब पति ने अपनी पत्नी पर यह केस दर्ज करवा दिया।
दोनों की हुई थी दूसरी शादी… पति ने 17 अप्रैल 2018 को डेराबस्सी कोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा कि वह अभी जालंधर में रहता है। हमारी दोनों की दूसरी शादी हुई थी। शादी 18 नवंबर 2015 को हुई। उसका काम बेंग्लोर में भी होता था तो शादी के बाद वहां पर रहा। 13 अगस्त 2016 को पत्नी ने पंचकूला एक प्राइवेट अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। दो दिनों के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पत्नी अपने घर जीरकपुर जाने के बजाय मां के घर चली गई। उसे बाद में पता चला कि उसकी पत्नी स्मोकिंग और शराब पीने की आदी है। वह बेटे से गलत काम करती है। वीडियो कॉलिंग पर पत्नी मुझे यह सब दिखाती भी रही। मैंने उसे कई बार मना किया, लेकिन वह नहीं मानी।

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