चंडीगढ़. जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में पठानकोट की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ 4 दोषियों ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की है। प्रवेश कुमार, दीपक खजुरिया, आनंद दत्ता और सुरेंद्र कुमार की अपील को सुनाई के लिए मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने 5 जुलाई के लिए सुनवाई तय की है।
पठानकोट की स्पेशल कोर्ट ने 6 दोषियों में से 3 को रेप और मर्डर का दोषी पाया। बाकी तीन को सबूत मिटाने का दोषी माना गया। सांझी राम, प्रवेश कुमार, दीपक खजुरिया को 302 (मर्डर), 376 (रेप), 120 बी (साजिश) . 363 (किडनैपिंग) के तहत दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने पुलिसकर्मी आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार , तिलक राज को 201 (सबूतों को मिटाना) के तहत दोषी माना।
ये है मामला
10 जनवरी 2018 को अगवा 8 साल की बच्ची को कठुआ के एक गांव के मंदिर में बंधक बना उससे दुष्कर्म किया गया। उसे 4 दिन बेहोश रखा गया और फिर हत्या कर दी गई। मामले में कुल आठ आरोपी बनाए गए थे। इनमें एक नाबालिग था। मामले में दोषी सांजी राम से कथित तौर पर 4 लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हेड कॉन्स्टेबल तिलक राज और एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया था।