छत्तीसगढ़ : कोरबा में पांच वाशरियों पर तीन करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना

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कोरबा . पांच कोल वाशरियों पर कोयले की भंडारण शर्तों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ 91 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि वाशरी प्रबंधन ने जमा भी करा दी है। इसके अलावा एक कोल वाशरी में अवैध रूप से बोर संचालित करने को लेकर सिंचाई विभाग ने 16 लाख 14 हजार 217 का फाइन किया है। केन्द्रीय खनिज उड़नदस्ते, जिला प्रशासन और पुलिस ने 15 जून को एसईसीएल दीपका और यहां स्थित अलग-अलग 8 कोल वाशरियों व एसईसीएल दीपका क्षेत्र के कांटाघर में छापामार कार्रवाई की थी।

इधर उपसंचालक खनिज एलएन सोनकर ने बताया कि 5 कोल वाशरियों में एसीबी समूह से सीधे संबंधित गेवरा, दीपका और चाकाबुड़ा की चार तथा एक अन्य स्पेक्ट्रम कोल वाशरी पर जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 2 करोड़ 40 लाख रुपए जमा भी करवा दिए गए हैं। स्वास्तिक कोल वाशरी जिसे सील बंद किया गया था, उसके संचालकों ने अभी नोटिस का मुकम्मल जवाब नहीं दिया है। जवाब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।  उल्लेखनीय है कि उक्त छापामार कार्रवाई के दौरान एसईसीएल दीपका के कांटाघर नंबर 16 में एसईसीएल कर्मी के बजाय वाशरी कर्मी काम को कर रहा था।

वाशरियों में स्वीकृत भंडारण क्षमता से लगभग पौने 7 लाख टन कोयला अधिक मिला था। वहीं बिना वैध ट्रांजिट पास के काेयला परिवहन करते 39 वाहनों को भी पकड़ा गया था। पुलिस और आरटीओ ने यातायात व परिवहन नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर लगभग 200 कोल वाहनों के खिलाफ 3 लाख से अधिक की राशि जुर्माने के तौर पर वसूल की थी। पिछले तीन दशक में यह पहली बार हुआ कि खनिज विभाग रायपुर के केन्द्रीय उड़नदस्ते के साथ-साथ प्रशासन और पुलिस ने इतनी बड़ी जांच कार्रवाई की।

अवैध बोर पर 16 लाख का जुर्माना : उक्त छापामार कार्रवाई के दौरान रतीजा स्थित स्पेक्ट्रम कोल एंड पॉवर प्लांट वाशरी में अवैध रूप से एक बोर का संचालन पाया गया। जिसका पानी वाशरी में उपयोग किया जा रहा था। सिंचाई विभाग ने इस पर 16 लाख 14 हजार 217 रुपए जलकर की राशि व दंड लगाया है।

लाइसेंस हो सकता है निरस्त : कलेक्टर किरण कौशल ने कोल वाशरी के संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भविष्य में खनिज नियमों और कोल भंडारण की शर्तों का उल्लंघन हुआ तो भंडारण लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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