राहुल गांधी के खिलाफ एसीएमएम कोर्ट में परिवाद

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नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की पहचान सार्वजनिक करने के आरोप मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भाजपा के जितेंद्र गोठवाल ने महानगर की एसीएमएम कोर्ट-11 में परिवाद दायर किया है। रिपोर्ट के लिए परिवाद को बुधवार को सूचीबद्द किया है।

अधिवक्ता दिनेश पाठक ने बताया की दिल्ली कैंट एरिया में नाबालिग लडकी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद राहुल गांधी ने पीडिता की मां के साथ मुलाकात की थी। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर इसकी फोटो 4 अगस्त को अपलोड की गई।

इस कारण पीड़िता और उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक हो गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी दुष्कर्म पीड़िता का नाम, पता, स्कूल व उसके पड़ोस की जानकारी को भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने पीडि़ता की मां की फोटो ट्विटर पर अपलोड कर दी। परिवाद में राहुल गांधी और ट्विटर पर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 23, आईपीसी के सेक्शन 228, बाल संरक्षण अधिनियम के सेक्शन 74 और आईटी एक्ट के सेक्शन 67 ए के तहत आरोप लगाए हैं।

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