फैसला :नाबालिग का हाथ पकड़कर खाली मकान में घसीटकर ले जाने वाले को 3 साल की सजा

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दुर्ग. बुरी नीयत से किशोरी का हाथ पकड़कर खाली मकान में ले जाने वाले आरोपी को न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है। मोहन नगर थाना क्षेत्र निवासी किशोरी को मोहल्ले का रहने वाला आरोपी मोनू उर्फ गोविंद सतनामी करीब 6-7 महीने से तंग कर रहा था। घटना के दिन रास्ता रोककर खींचकर खाली मकान में ले गया। मोनू के खिलाफ धारा 345(क), 345(घ), 294,323,506 जुर्म दर्ज किया।

दीवार से सिर टकराने पर भी नहीं आई उसे दया

  1. प्रकरण के मुताबिक, दो साल पहले 27 जुलाई की शाम करीब साढ़े पांच बजे किशोरी पानी भरने के घर से बाहर निकली। आरोपी मोनू (21) की नजर पड़ने पर किशोरी का हाथ पकड़कर उसे एक खाली मकान की खींच ले गया। जब उसने विरोध किया तो मारपीट करने लगा। इसी बीच आरोपी की चंगुल से छूटकर किशोरी भगाने लगी तो उसका सिर एक दीवार टकरा गई।
  2. उम्र का हवाला देकर नरमी बरतने की मांग खारिज

    शासकीय लोक अभियोजन कमल किशोर शर्मा ने बताया, प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने आरोपी मोनू उर्फ गोविंद सतनामी को धारा 354(क व घ) में एक-एक साल, धारा 294, 323 और 506 में 6-6 माह और पाक्सो एक्ट में 3 साल की सजा सुनाई है। फैसला सुनाए जाने के दौरान आरोपी ने अदालत से अपनी उम्र का हवाला देकर नरमी बरते जाने की अपील की।

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