MP : ग्वालियर के डीएम का फरमान, बंदूक का लाइसेंस चाहिए, तो दान करो 10 कंबल

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  • इससे पहले बंदूक के लाइसेंस के लिए 10 पौधे लगाने की लगाई थी शर्त
  • ग्वालियर के कलेक्टर अनुराग चौधरी ने गोसेवकों की बैठक में किया ऐलान

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर अनुराग चौधरी ने बंदूक का लाइसेंस लेने वालों के सामने एक शर्त रखी है. उनकी इस शर्त को सुनकर हर कोई हैरान है. शनिवार को ग्वालियर के कलेक्टर अनुराग चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर किसी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए, तो उसे कम से कम 10 कंबल दान करने पड़ेंगे.

शनिवार सुबह कलेक्टर अनुराग चौधरी ने गोसेवकों और समाजसेवियों के साथ हुई बैठक के दौरान यह फरमान सुनाया. हालांकि यह पहली बार नहीं है, जब अनुराग चौधरी ने बंदूक का लाइसेंस बनवाने वालों के सामने ऐसी शर्त रखी है. इससे पहले भी वो बंदूक के लाइसेंस के बदले 10 पौधे लगवाने की शर्त रख चुके हैं.

दरअसल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना या फिर यू कह लीजिए कि समूचे ग्वालियर-चंबल संभाग में बंदूक रखने को प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हथियार लाइसेंस इसी संभाग में मिलते हैं.

अब लोगों की इसी चाहत को कलेक्टर अनुराग चौधरी ने परोपकार से जोड़ दिया है. शनिवार को कलेक्टर अनुराग चौधरी गोसेवकों की बैठक में गए थे, जहां गायों को ठंड से बचाने के उपायों पर चर्चा हुई. इसी कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने यह शर्त रखी कि बंदूक के लाइसेंस के लिए 10 कंबल दान करना जरूरी है. इसकी जानकारी बाकायदा कलेक्टर ग्वालियर के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट की गई है.

ग्वालियर कलेक्टर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि बंदूक का लाइसेंस चाहिए, तो गौशाला में दान करने होंगे कम से कम 10 कंबल – कलेक्टर. ग्वालियर के कलेक्टर अनुराग चौधरी ने किया लाल टिपारा और मार्क हॉस्पिटल परिसर स्थित गौशाला का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश’.

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