नगरपालिका सारनी, नगरपरिषद आठनेर और चिचोली में होंगे चुनाव

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जिले की नगर पालिका परिषद सारनी, नगर परिषद आठनेर और चिचोली में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराए जाने के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए है। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक संबंधित नगरीय निकायों में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह इस आदेश के जारी होने के तत्काल पश्चात से किसी भी प्रकार से विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन विधि संगत अनुज्ञप्तियों के अलावा नहीं कर सकेगा।कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह घातक शस्त्रों, विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, बारूद इत्यादि का संग्रहण एवं परिवहन एवं घातक शस्त्रों तलवार, लाठी, भाला, बरछी, चाकू इत्यादि का प्रदर्शन जुलूस, रैली एवं सभा में नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार की आमसभा, जुलूस का आयोजन एवं लाउडस्पीकर/डीजे तथा वाहनों का प्रयोग क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी/तहसीलदार (कार्यपालिक दंडाधिकारी) की लिखित अनुमति के बिना नहीं कर सकेगा।शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी प्रकार के निर्माण के भूमि पूजन/लोकार्पण नहीं हो सकेंगे। नगर पालिका परिषद सारनी, नगर परिषद चिचोली एवं आठनेर की सीमा में जन साधारण के अवैध जमाव को प्रतिबंधित किया गया है। नगर पालिका परिषद सारनी, नगर परिषद चिचोली एवं आठनेर के रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 100 मीटर के क्षेत्र में जन साधारण के अवैध जमाव को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही नाम निर्देशन से संबंधित प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक इस प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके किसी भी प्रस्तावक द्वारा नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान तीन सदस्य अभ्यर्थी को मिलाकर से अधिक सदस्य के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है।

नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में समस्त प्रकार से जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन, बंद एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग धार्मिक स्थलों को छोडक़र को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। किसी राजनैतिक दल/अभ्यर्थी द्वारा मुख्य मार्गों/शाला भवनों/धार्मिक स्थल, सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या शासकीय कार्यालय परिसर में किसी सभा का आयोजन एवं प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा, जिससे आम नागरिकों के यातायात बाधित होने तथा विद्यार्थियों के पठन-पाठन में क्षोभ उत्पन्न हो।किसी राजनैतिक दल अथवा एक ही व्यक्ति/अभ्यर्थी द्वारा चुनाव के प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों के काफिले/रैली में दो से अधिक वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा तथा दो काफिले के बीच कम से कम 200 मीटर की दूरी रखी जाएगी, जिसकी विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।आयोग के निर्देशानुसार उन सभी राजनैतिक व्यक्तियों जिन्हें शासन की ओर से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है तथा जो बैतूल जिले के संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, को मतदान दिवस निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस से 48 घंटे बाद तक के लिए बैतूल जिले के संबंधित नगरीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहने तथा आवागमन से प्रतिबंधित किया गया है।यह आदेश शासकीय/अर्ध शासकीय निकायों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विशेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें जिला प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए नियुक्त किया गया हो।इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए लागू रहेगा।

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