ज्ञानवापी मस्जिद केस : कार्बन डेटिंग की मांग को अदालत ने किया खारिज

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ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग को वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के साथ ही फैसला दोपहर ढाई बजे दिया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कार्बन डेटिंग के कारण शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है। लंबे समय से अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में अब सुनवाई पूरी होने के साथ ही फैसला आखिरकार दोपहर ढाई बजे आ गया। इसके पूर्व दोनों पक्षों को सुनने और आपत्ति दाखिल करने के लिए समय देने के बाद अदालत में अब सुनवाई और बहस का दौर खत्‍म हो चुका था। ऐसे में शुक्रवार को अदालत द्वारा इस मामले में फैसले का इंतजार दोनों पक्षों को था। अदालत ने फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वजूखाने में मिले शिवलिंग संरक्षित रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। आम जनमानस की भावना आहत न हो और तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। कार्बन डेटिंग से इससे नुकसान का खतरा होने की वजह से मांग को खारिज कर दिया गया।

अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग करने की हमारी मांग को खारिज कर दिया है। हम आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। उच्च न्यायालय जाने का विकल्प हमारे पास उपलब्ध है और हम अपनी बात उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखेंगे : एडवोकेट मदन मोहन यादव, वकील वादी पक्ष। दोपहर ढाई बजे इस मामले की अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो दोनों ही पक्षों के लोग अदालत में मौजूद रहे। वहीं दोपहर बाद कार्बन डेटिंग की मांग को अदालत ने अपने फैसले में खारिज करते हुए कहा कि इससे शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है। लोगों की आस्‍था को देखते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच करने की अनुमति नही दी जा सकती है। पूर्व में वजूखाने में मिले शिवलिंग को अदालत ने सुरक्षित रखते हुए यहां पर हर प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अदालत ने पूर्व के फैसले को दोहराते हुए जन भावनाओं का ख्‍याल रखते हुए शिवलिंग की यथा स्थिति बरकरार रखने की बात कही है। वहीं अदालत से एक बड़े मामले में फैसला आने की संभावना के मद्देनजर सुबह से ही अदालत में पुलिस बल की मौजूदगी बनी रही।

दिल्ली की राखी सिंह और वाराणसी की चार महिलाओं की ओर से जिला जज डा. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन -पूजन समेत अन्य मांगों को लेकर दाखिल मुकदमे में फैसला शुक्रवार की दोपहर में आ गया। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के आयु निर्धारण के लिए की जा रही कार्बन डेटिंग या पुरातत्वविदों की टीम द्वारा इसकी और आसपास के स्थान की जांच की मांग की गई थी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग जहां हिंदू पक्ष ने की थी वहीं कार्बन डेटिंग का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था।

पूर्व में ज्ञानवापी मस्जिद में प्रतिवादी पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को इस आशय की जानकारी से अदालत ने अपडेट करते हुए अपनी आपत्ति दाखिल करने का समय तय कर दिया था। इसके पूर्व इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत में अपना पक्ष रखा जा चुका था। ऐसे में अदालत में अब सुनवाई और बहस इस मामले में पूरी होने के बाद फैसले की उम्‍मीद की जा रही थी, उसी अनुरूप अदालत ने फैसला सुनाया और कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया। इस मामले में अदालत ने दो दिन पहले मंदिर और मस्जिद पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तिथि नियत की थी। ऐसे में अदालत में फैसला आने की उम्‍मीद के बीच दोनों ही पक्ष अपने वकीलों के साथ संपर्क कर फैसले की संभावना और परिणाम के साथ ही आगे की रणनीति को लेकर मंथन करते नजर आए।

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