भोपाल /मारपीट के आरोपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर आज हो सकती है सुनवाई

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  • CN24NEWS-29/06/2019
  • भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं आकाश, इंदौर से विधायक भी
  • 26 जून को निगमकर्मी की बैट से पिटाई की थी, 11 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए
  • इंदौर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हुई, भोपाल की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया

भोपाल. इंदौर में निगमकर्मी की बैट से पिटाई करने के मामले में भोपाल की विशेष अदालत शनिवार को भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर सुनवाई कर सकती है। केस डायरी इंदौर से भोपाल पहुंच गई है। भाजपा नेता विश्वास सारंग भी वकील के साथ काेर्ट में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के विधायकों और सांसदों के मामलों की सुनवाई के लिए भोपाल में विशेष अदालत है। आकाश के मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय के जज सुरेश सिंह कर रहे हैं।

आकाश की ओर से शुक्रवार को जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने इंदौर से केस से जुड़े दस्तावेज मंगवाने के आदेश देते हुए सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया था।

विधायक की रिहाई के लिए भूख हड़ताल पर बैठी महिला
मारपीट के मामले में जेल में बंद विधायक आकाश की रिहाई की मांग को लेकर इंदौर में शुक्रवार से महिला रेखा सिंह बेटे के साथ भूख हड़ताल पर बैठी है। उसका कहना है कि आकाश जी हमारे विधायक हैं, वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनको इस प्रकार से जेल में रखना गलत है। जब विधायक जेल से रिहा होकर उसे पानी पिलाएंगे, तभी अनशन खत्म करेगी।

आकाश ने निगमकर्मी को बैट से पीटा था
26 जून को निगम अधिकारी धीरेंद्र बायस टीम के साथ जर्जर मकान को ढहाने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान आकाश वहां आए और टीम को बगैर कार्रवाई के लिए जाने के लिए कहा। लेकिन अधिकारियों ने कार्रवाई जारी रखी और आकाश ने बैट से अधिकारी की पिटाई की थी। पुलिस ने आरोपी विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 11 जुलाई तक जेल भेज दिया गया था। उनके वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे विशेष न्यायाधीश बी. के द्विवेदी की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। यहां से अर्जी खारिज हो गई।

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