लिव-इन जोड़े को हाईकोर्ट का राहत देने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुलिस सुरक्षा दें

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सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन में रह रहे पंजाब के प्रेमी युगल को राहत दी है। जस्टिस नवीन सिन्हा और अजय रस्तोगी की बेंच ने पंजाब पुलिस को आदेश दिया है कि वह लिव-इन में रह रहे प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा दे। जबकि कुछ दिनों पूर्व इसी प्रेमी जोड़े की पुलिस सुरक्षा संबंधी याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। शीर्ष अदालत के जस्टिस सिन्हा ने कहा, ‘संरक्षण याचिकाओं में विवाह की वैधता से जुड़े सवाल प्रेमी जोड़े के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा से इनकार का आधार नहीं हो सकते।

शीर्ष अदालत के जस्टिस सिन्हा ने कहा, ‘संरक्षण याचिकाओं में विवाह की वैधता से जुड़े सवाल प्रेमी जोड़े के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा से इनकार का आधार नहीं हो सकते।

यह प्रेमी जोड़े के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। पुलिस अधीक्षक को कानून के अनुसार सुरक्षा देने का काम करना चाहिए। इसमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि पुलिस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में की गई टिप्पणियों से प्रभावित होकर कार्य नहीं करेगी। इस मामले में खतरे के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा देने की जरूरत है।’

हाईकोर्ट ने कहा था- रिश्ता नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था- ‘प्रेमी जोड़े ने इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि उनके संबंध पर स्वीकृति की मुहर लग जाए। यह संबंध सामाजिक, नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है।’ वहीं, हाईकोर्ट में दायर याचिका में प्रेमी जोड़े ने कहा था कि उनके रिश्ते का विरोध दोनों के परिजनों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में डर है कि उनकी ऑनर किलिंग हो सकती है

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