हिमाचल : हाईकोर्ट ने झंझीड़ी हादसे की 14 दिन में मांगी रिपोर्ट, तीन सदस्यीय कमेटी बनाई

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शिमला. प्रदेश हाईकोर्ट ने झंझीड़ी हादसे की दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। साथ ही  शिमला शहर के ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए कमेटी से सुझाव भी मांगे हैं।

इस कमेटी में काउंसिल ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस के सदस्य जसवंत सिंह, हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त मुख्य महाप्रबंधक राजीव गुप्ता व लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता सतीश सागर को सदस्य नियुक्त किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश वी रामासुब्रमनियन व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए। कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि वह ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त संसाधन व संभावनाओं पर केंद्रित होकर सुझाव तैयार करे।

कोर्ट ने कहा है कि कमेटी इसके लिए विशेषज्ञों के साथ-साथ लोगों की राय भी ले सकती है। कोर्ट ने कमेटी से यह भी बताने को कहा है कि क्या यह हादसा अवैध पार्किंग के कारण हुआ या रेलिंग व डंगा न होने के कारण यह हादसा हुआ।

कोर्ट ने कमेटी से यह भी बताने को कहा है कि सड़कों एवं यातायात व्यवस्था को लेकर क्या संभावित कदम उठाए जा सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी न हो। अदालत ने कमेटी से दो सप्ताह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट पेश को कहा है। यह रिपोर्ट प्रारंभिक रूप से शिमला शहर के यातायात व्यवस्था से संबंधित होगी।

दो स्कूल बच्चियों सहित हुई थी ड्राइवर की मौत: बता दें कि शिमला के झंझीड़ी में एक जुलाई को एचआरटीसी की स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में दो स्कूल बच्चियों सहित ड्राइवर की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। लोगों ने घटनास्थल के पास सड़क पर खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया था। सड़क पर खड़ी की गई करीब तीन दर्जन गाड़ियों के शीशों को तोड़ा गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह हादसा सड़क पर अवैध पार्किंग की वजह से हुआ। लोगों में इस बात को लेकर भी रोष था कि प्रशासन इस इलाके की अनदेखी कर रहा है और उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाईकोर्ट अब इस मामले पर 17 जुलाई हाईकोर्ट में सुनवाई करेगा।

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