जयपुर. सत्ता जाने के बाद भी सरकारी आवास काे नहीं छाेड़ने वाले पूर्व मंत्रियों पर सख्ती की तैयारी है। अब ऐसे पूर्व मंत्रियों से सरकार हर रोज 10 हजार रु. का जुर्माना वसूल करेगी। सरकार इसके लिए राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक-2019 ला रही है। मौजूदा नियमों में सरकारी आवास खाली नहीं करने पर पूर्व मंत्रियाें से 5 हजार रु. प्रतिमाह जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
विधेयक में प्रावधान है कि मंत्री पद समाप्त होने के बाद 2 महीने की अवधि में ही सरकारी आवास खाली करना होगा। अनाधिकृत रूप से रहने वाले पूर्व मंत्रियों से आवास खाली करवाने के लिए सरकार बल का प्रयोग भी कर सकेगी। इसके तहत संबंधित अधिकारी उस बंगले में मौजूद सरकारी फर्नीचरों को जब्त किया जा सकेगा। विधेयक के दायरे में दर्जा प्राप्त मंत्री भी शामिल होंगे।