मलखान सिंह हत्याकांड, पूर्व विधायक की हत्या में 15 अभियुक्त दोषी करार

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अलीगढ़ के इगलास के पूर्व विधायक मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू सहित 15 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। 30 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रवार को फैसला होने की उम्मीद में तमाम अभियुक्त, वादी और प्रतिवादी पक्ष अदालत में मौजूद रहे।

जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सोमवार को सुनाएंगे फैसला। तीन अभियुक्तों की हो चुकी मौत एक भगोड़ा घोषित। मलखान सिंह उस समय रालोद में थे। 2006 में हुए हत्याकांड में पुलिस पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष को जेल ले गई पुलिस।

रालोद में थे पूर्व विधायक मलखान सिंह

20 मार्च 2006 को मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की अलीगढ़ के ज्ञान सरोवर स्थित उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मलखान सिंह रालोद में थे। उनके भाई दलवीर सिंह ने चार लोगों को नामजद तथा दो को 120बी का आरोपित बनाकर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच में 18 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। विवेचना के दौरान आरोपित अबोध शर्मा की मौत हो गई, जबकि अभिषेक और हनी गौतम की मुकदमा विचाराधीन के दौरान मौत हो गई। हालांकि अभिषेक कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र अदालत में जमा नहीं किया गया। अभिषेक की बहन ने कोर्ट में एक पत्र द्वारा भाई की मौत होना बताया है। आरोपित सुशील कुमार फरार है और भगोड़ा घोषित किया गया है

शुक्रवार को 15 अभियुक्तों के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में मामले का अवलोकन किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार ने सभी 15 अभियुक्तों दोषी करार दिया है।

ये ठहराए गए दोषी

अलीगढ़ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू, भूपेंद्र गुप्ता, विशाल गौड़, अजीत उर्फ अन्नू, संजीव उर्फ राबी, अमित, प्रेम सिंह, उपेंद्र, सोनू गौतम, सुनील उर्फ दाऊ, प्रदीप सिंह, जितेंद्र उर्फ जीतू, लालू खां, शरीफ खां और सुरेश।

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