भोपाल . छठवीं कक्षा के छात्र के साथ हुई बदतमीजी को मिसरोद पुलिस ने बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और पीछा करने की धाराओं में दर्ज कर लिया। पुलिस का दावा है कि ये गफलत कंप्यूटर में पॉक्सो एक्ट की धारा लिखने के दौरान गलती से हो गई। अफसरों को मामला पता चलने के बाद छात्र के अदालत में बयान दर्ज करवाए गए। इसके बाद धाराओं में संशोधन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के मुताबिक होशंगाबाद रोड स्थित पॉश कॉलोनी निवासी 12 वर्षीय बालक कक्षा छठवीं का छात्र है। रविवार रात करीब सवा आठ बजे वह कुछ सामान लेने के लिए घर से निकला था। रास्ते में बिट्टू चौहान और रोहित राजपूत ने उसका रास्ता रोक लिया।
अश्लील कमेंट करते हुए आरोपियों ने छात्र के साथ अश्लील हरकत भी की। आरोपियों की करतूत से घबराया छात्र दौड़कर एक दुकान में छिप गया। यहां एक महिला से शिकायत की तो आरोपी भाग निकले। घर लौटकर छात्र ने परिवार को पूरा वाकया बताया। इसके बाद वह परिजनों के साथ मिसरोद थाने पहुंचा और पुलिस से शिकायत की।
कंप्यूटर में दर्ज करने के दौरान हो गई गलती : छात्र की शिकायत पर पुलिस ने धारा 354, 354डी और 7/8 पॉक्सो एक्ट की धारा में केस दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि ऐसा पुलिस के सॉफ्टवेयर में 7/8 पॉक्सो एक्ट की धारा फीड करते वक्त हुआ। ये धारा भरते ही आईपीसी की धारा 354 और 354डी खुद ब खुद जुड़ गई। कानून के जानकारों का कहना है कि किसी बालक के साथ हुई बदतमीजी को पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 में दर्ज किया जाना चाहिए था। इससे अन्य सह धाराएं उसमें नहीं जुड़तीं।
अफसरों के निर्देश के बाद किया संशोधन : टीआई संजीव चौकसे के मुताबिक अफसरों के निर्देश के बाद अदालत में छात्र के बयान दर्ज करवाए गए। बयान के बाद धाराओं में संशोधन कर पॉक्सो एक्ट की धारा 11/12 में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिट्टू फायनेंस का काम करता है, जबकि रोहित अपने पिता के व्यापार में हाथ बंटाता है।