पटियालाः अदालत से मिली दस साल की सजा, पुलिस को धक्का दे तस्कर हुआ फरार

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भुक्की तस्कर को पटियाला की अदालत से 10 साल कैद की सजा सुनाए जाने के कुछ मिनटों बाद ही दोषी पुलिस गिरफ्त से फरार हो गया। दोषी को मेडिकल कराने के लिए केवल एक पुलिस मुलाजिम ही सरकारी माता कौशल्या अस्पताल ले गया था।

दोषी ने पुलिस मुलाजिम को धक्का दिया और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक भुक्की तस्कर को उसके साथ आए साले ने भागने में मदद की है। इसलिए दोनों के खिलाफ ही केस दर्ज किया जाएगा।

पटियाला में एडिशनल सेशन जज शिवमोहन गर्ग की अदालत ने दोषी गुरराज सिंह निवासी बेलूमाजरा घग्गा को मंगलवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख जुर्माना भी लगाया, जिसके अदा न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतने का फैसला सुनाया गया। केस फाइल के मुताबिक पुलिस पार्टी ने अनाज मंडी समाना के पीछे पंज पीर दरगाह के पास नाका लगाया था।  

दोषी भुक्की बेचने का कारोबार करता था, जिसे पुलिस ने मोटरसाइकिल समेत रोक कर सीट पर बांधे दो थैले बरामद किए थे। तलाशी लेने पर इन थैलों में से भुक्की बरामद की गई थी। पुलिस ने छह फरवरी 2015 को थाना सिटी समाना में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था।

संबंधित थाना लाहौरी गेट के इंचार्ज जसप्रीत सिंह के मुताबिक, सजा सुनाए जाने के बाद संबंधित नायब कोर्ट उक्त भुक्की तस्कर को मेडिकल कराने के लिए पटियाला के माता कौशल्या अस्पताल ले गया। वहां मेडिकल कराने के बाद जैसे ही पुलिस मुलाजिम उसे लेकर बाहर निकलने लगा, तो गेट के पास ही दोषी ने पुलिस मुलाजिम को धक्का दिया और साथ आए अपने साले की मदद से भाग निकला।

भुक्की तस्कर के फरार हो जाने की खबर से पुलिस में हड़कंप मचा गया है। खबर लिखे जाने तक पुलिस द्वारा दोषी और उसके साले को तलाशने के लिए जगह-जगह रेड की जा रही है।

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