काला हिरण शिकार केस : सुनवाई के दौरान कोर्ट में सलमान के मौजूद नहीं रहने पर जज ने जताई नाराजगी

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जोधपुर. काला हिरण शिकार मामले में मिली 5 साल की सजा के खिलाफ अपील करने के बाद गुरुवार को एक बार फिर सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने एक बार फिर हाजिरी माफी का आवेदन दिया। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर अगली पेशी पर सलमान कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद सलमान खान गुरुवार को कोर्ट नहीं पहुंचे। जिला जज (ग्रामीण) चंद्रकुमार सोनगरा की अदालत ने कहा कि यदि सलमान अगली पेशी पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज की जा सकती है। इसके बाद सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने किसी से बात नहीं की और सीधे बाहर निकल गए।

5 साल की सजा सुनाई गई थी
पिछले साल 5 अप्रैल को जोधपुर की सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। सलमान खान की तरफ से इस सजा के खिलाफ जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत में अपील की गई थी। सलमान की अपील पर 7 मई 2018 को सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी।

सुनवाई के दौरान सलमान खान कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश भी हुए थे। तब सलमान पांच मिनट कोर्ट में रुके थे। इसके बाद सलमान कोर्ट में लगातार हाजिरी माफी पेश करते आए हैं। पिछली पेशी (इसी साल जून) पर कोर्ट ने सलमान के वकील से कहा था कि वे लंबे समय से हाजिरी माफी ले रहे हैं। अगली पेशी पर उन्हें हाजिर रहने के लिए कहें।

यह है मामला
सलमान पर 1998 में जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा था। दो दशक पुराने इस मामले में पांच अप्रैल 2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिले के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने सलमान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मामले में सहआरोपी अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को संदेह के लाभ देते हुए बरी कर दिया था।

सलमान को बिना अनुमति विदेश जाने पर पांबदी

सजा सुनाने के बाद सलमान खान को हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद वह 7 अप्रैल तक जेल में रहे। इसी दिन जिला एवं सत्र अदालत ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। लिहाजा सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया था। सेशन जज रविन्द्र कुमार जोशी ने 25-25 हजार के दो मुचलके पर जमानत दी थी। साथ ही सलमान पर अदालत की अनुमति बिना विदेश जाने पर रोक भी लगाई थी।

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