सरकार ने सरकारी कार्यालयों में सिगरेट पीने और तंबाकू उत्पादों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, किसी भी सरकारी कार्यालय या परिसर में सिगरेट, गुटखा या किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्यालयों के वातावरण को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
कर्नाटक के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (DPAR) द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकारी कार्यालयों में “नो स्मोकिंग” और “नो टोबैको” बोर्ड भी लगाए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को इस नियम की जानकारी दी जा सके।
सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल पर भी रोक
सरकारी आदेश में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके साथ ही कर्नाटक राज्य सिविल सेवा नियम, 2021 के नियम-31 के तहत भी सार्वजनिक स्थलों पर मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
यह आदेश कर्मचारियों और नागरिकों की सेहत के प्रति कर्नाटक सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारियों के कार्यस्थलों को तंबाकू मुक्त बनाया जाए ताकि सभी कर्मचारियों को स्वस्थ कार्य वातावरण मिल सके।
अधिकारियों की नजर में आएंगे नियम तोड़ने वाले कर्मचारी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी कार्यालय परिसर में धूम्रपान या तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।