नई दिल्ली। आम्रपाली ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। आदेश में कहा है कि आम्रपाली के जो लंबित प्रोजेक्ट हैं उसे NBCC पूरा करेगी। इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि करीब 42,000 फ्लैट खरीदारों को राहत मिलेगी। प्रोजेक्ट पूरा करने के आदेश के अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने RERA के तहत आम्रपाली समूह की कंपनियों के पंजीकरण को रद्द कर दिया है।
आपको बता दें कि इस मामले सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को ही फैसला सुरक्षित कर लिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी को यह बताने का निर्देश दिया था कि आप यह बताएं साल 2009 में जमीन के आवंटन के बाद 10 प्रतिशत भुगतान किया गया, उसके बाद बिल्डर ने आवंटन की शर्तों को पूरा नहीं किया तो आपने इसे रद्द क्यों नहीं किया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आप बताएं प्रोजेक्ट को आप कैसे पूरा करेंगे।
प्राधिकरण ने अपनी तरफ से कहा था कि उनके पास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है जिसकी वजह से वो फ्लैट तैयार करने में सक्षम नहीं हैं। इसके माना जा रहा था कि फ्लैट खरीददारों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। फिलहाल अब कोर्ट के आदेश के बाद से खरीददारों को राहत की सांस मिली है, क्योंकि अब इस अधूरे प्रोजेक्ट को NBCC पूरा करेगी।
निवेशकों के पैसों के दुरुपयोग करने और फ्लैट देने का वादा पूरा न करने पर SC ने सख्त आदेश देते हुए इस मामले में बिल्डर की तरफ से किए गए लोगों के पैसों के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED से जांच कर रिपोर्ट देने को कहा। कोर्ट ने ये भी कहा कि ऑथोरिटी बिल्डर से ज़मीन की लीज़ के पैसे न मिलने के चलते निवेशकों को तंग नहीं करेगी।
A bench of the Supreme Court, headed by Justice Arun Mishra, directed cancellation of registration of all Amrapali group of companies and directs Enforcement Directorate to conduct a detailed investigation against the group for diverting home-buyers' money. https://t.co/kdl4tqKX1g
— ANI (@ANI) July 23, 2019