छात्रा के साथ परिचित युवक ने किया दुष्कर्म, तबीयत बिगड़ी तो छोड़ा अस्पताल में, मौत

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रायगढ़. कॉलेज छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हेड कांस्टेबल के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है। गुरुवार सुबह  21 वर्षीय युवती कोचिंग व कॉलेज जाने के नाम पर घर से 11 बजे निकली थी। एक घंटे बाद उनके घर में दो युवक आए और बताया कि युवती की तबीयत खराब है। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। इस पर माता पिता दोनों युवकों के साथ अस्पताल पहुंचे। उनके वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने लड़की को मृत घोषित कर दिया।

युवती का कोचिंग जाते समय उसी के दोस्त ने किया था अपहरण, तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल के बाहर छोड़कर भागा

  1. पुलिस लाइन रायगढ़ निवासी जनक राम चौहान अजाक थाने में हेडकांस्टेबल हैं। उनका बेटा किशन चौहान ने गुरुवार को कंप्यूटर क्लास जाते समय युवती को जबरदस्ती बाइक पर बिठा लिया और दोस्त के घर ले गया। वहां दुष्कर्म किया था। युवती छटपटाने लगी पर युवक ने ध्यान नहीं दिया। जब सांस फूलने लगी तो आरोपी ने बदहवास हालत में ऑटो में बैठाकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आया। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो सका कि युवती की मौत किन कारणों से हुई है।
  2. आरोपी पर ये धाराएं लगाई, जानिए इसमें क्या सजा 
    धारा 365: किसी व्यक्ति का गुप्त और अनुचित रूप से कैद करने के आशय से अपहरण, यह अज़मानतीय है।सजा :- आरोपी को कम से कम सात वर्ष की कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है।
    धारा 342: किसी व्यक्ति को जानबूझकर रास्ता रोक कर बंधक बनाने, यह जमानती है।सजा : इसमें एक वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए का जुर्माना।
    धारा 376: युवती से दुष्कर्म करने पर, यह भी गैरज़मानतीय है।सजा: अपराध सिद्ध होने की दशा में दोषी को कम से कम पांच साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा दिए जाने का प्रावधान है।
    धारा 302: हत्या करने पर यह गैर जमानती धारा लगती है।सजा: इसमें आरोपी को उम्रकैद या फिर मृत्यु दंड देने का प्रावधान है।
  3. अब आगे क्या, जानिए

    अभी पुलिस को पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है। आरंभिक तौर पर मृतिका के पिता की शिकायत व अब तक मिले साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न चार धाराओं में जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया है। अगर पीएम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है तो यह धारा कोर्ट में हटा दी जाएगी, वहीं पीएम रिपोर्ट में मौत की वास्तविक वजह नहीं बताया गया तो आगे की जांच रायगढ़ से बाहर कराई जाएगी। इसके बाद भी मौत की स्पष्ट नहीं होगी तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर पुलिस कोर्ट में चालान पेश करेगी।

  4. मृतिका के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या व दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। पाेस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट में ही युवती की मौत का कारण सामने आएगा।

 

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