सरकारी नौकरी के चाहवान Be Alert! बिछाया जा रहा यह जाल

0
97

जम्मू पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में बी.एन.एस.एस. अधिनियम के तहत करीब 2.22 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई नगरोटा थाने में दर्ज मामले के तहत की गई, जिसमें आरोपी हरप्रीत सिंह ने खुद को भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल बताकर मासूम लोगों से ठगी की थी।

पुलिस के अनुसार 6 नवम्बर 2024 को अरुण शर्मा, निवासी कंडोली नगरोटा ने लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि हरप्रीत सिंह ने खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बता कर एम.ई.एस., एम.ओ.डी. और डी.आर.डी.ओ. में नौकरी दिलाने का झांसा देकर शिकायतकर्ता और अन्य उम्मीदवारों से करोड़ों रुपए ठग लिए। अधिकतर पैसे आरोपी के बैंक खातों में जमा करवाए गए, जबकि कुछ राशि नकद दी गई। इस शिकायत पर नगरोटा थाने में मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए बैंक लेनदेन, ई-मेल वार्ता और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। 7 नवम्बर 2024 को आरोपी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के बैंक खातों में कुल 2,39,55,500/- रुपए जमा किए गए थे। जांच में पता चला कि ठगी से प्राप्त धनराशि से आरोपी ने छन्नी बिजा क्षेत्र में 8 मरला जमीन पर 2 मंजिला मकान खरीदा। इस संपत्ति की कुल कीमत 2,22,50,000/- रुपए थी। यह सौदा आरोपी की मां परमजीत कौर और विक्रेता कमलजीत कौर के बीच हुआ।

पुलिस ने धारा 107(1) बी.एन.एस.एस. के तहत डी.पी.ओ. जम्मू से स्वीकृति प्राप्त कर संपत्ति को जब्त करने का आवेदन माननीय मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट जम्मू के समक्ष संबंधित संपत्ति के संबंध में धारा 107(5) बी.एन.एस.एस. के संदर्भ में आदेश जारी करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया, ताकि इसकी नीलामी के बाद राशि अपराध से प्रभावित व्यक्तियों/पीड़ितों में वितरित की जा सके। माननीय न्यायालय ने शनिवार को आदेश के तहत संपत्ति की कुर्की के निर्देश जारी किए और इसे सोमवार तहसीलदार बाहू, ई.एम.आई.सी. के माध्यम से निष्पादित किया गया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here