नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपी दोषी करार, कोर्ट सुनाई 3 साल की कठोर सजा

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 जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपी सूरज पुत्र हरभजन सिंह निवासी नाहन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-61-85 के तहत दोषी करार देते हुए 3 महीने के कठोर कारावास और 3000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके साथ-साथ अदालत ने दोषी को अंडर सैक्शन 20 (बी) (ii) (बी) के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 10000 रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला भी सुनाया। संबंधित जुर्माना अदा न करने की सूरत में भी दोषी को 3 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 12 फरवरी 2020 का है। पुलिस थाना पच्छाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी सूरज निवासी नाहन, पच्छाद के सराहां बस स्टैंड के समीप अपनी मीट की दुकान में चरस और गांजा बेचने का काम करता है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी एएसआई मोती लाल पुलिस टीम के साथ उसकी दुकान पर पहुंचे। तलाशी के दौरान दुकान में सिंगल बैड के नीचे 2 प्लास्टिक बैग (बोरी) मिले, जिन्हें खोलने पर उनमें 2.702 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, साथ ही दुकान की लकड़ी का गल्ला खोलकर देखा तो उसके अंदर से 00.17 ग्राम चरस बरामद हुई।

पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया गया। जांच के बाद इस मामले में पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 14 गवाहों से पूछताछ की गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से रिकाॅर्ड पर लाए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी सूरज को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

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