Delhi EV Policy 2025: दिल्ली सरकार जल्द ही नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने की योजना बना रही है. इस नीति के तहत, 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का पंजीकरण नहीं होगा.

दिल्ली की सड़कों पर आम लोगों के सफर हो आसान बनाने वाले ‘हरे-पीले’ रंग के सीएनजी ऑटो का दौर अब बहुत जल्द खत्म हो सकता है. दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी (Delhi Ev Policy 2.0) लागू होते ही पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ जाएगी.
दिल्ली में अब हरे-पीले सीएनजी ऑटो की जगह नीले और सफेद रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे सकते हैं. दिल्ली सरकार बहुत जल्द नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने की योजना बना रही है. ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई अहम बदलाव शामिल हैं.
सीएनजी ऑटो रिक्शा (L5N)
• 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.
• पुराने सभी सीएनजी ऑटो परमिट को ई-ऑटो परमिट में बदला जाएगा.
• 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना जरूरी होगा.
दो-पहिया वाहन
• 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दो-पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. यानी आप दिल्ली में कोई नया पेट्रोल-डीजल या CNG दोपहिया वाहन नहीं खरीद सकेंगे.
तीन-पहिया माल वाहन (LSN)
• 15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल या सीएनजी तीन-पहिया माल वाहन का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा.
चार-पहिया माल वाहन (N1)
• सभी कचरा उठाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा.
• 31 दिसंबर 2027 तक सभी ऐसे वाहन 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगे.
सिटी बसें (Intra-City)
• अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएंगी.
• BS-VI बसें सिर्फ राज्य के बाहर चलने के लिए इस्तेमाल होंगी.
निजी कारें:
• अगर किसी के पास पहले से दो कारें हैं, तो तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीदनी होगी, अगर रजिस्ट्रेशन उसी पते पर हो.
अगला कदम:
•यह ड्राफ्ट पॉलिसी सभी संबंधित पक्षों (स्टेक होल्डर्स) को भेजी जाएगी.
• उनकी सलाह, सुझाव और बदलाव के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा.
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