ED: दिल्ली शराब घोटाले में Arvind Kejriwal पर मुकदमा चलाने की गृह मंत्रालय ने दी अनुमति

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दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी (मास्टरमाइंड) बताया गया है।

क्या है मामला?

यह मामला दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा है जिसमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए थे। ईडी ने अपनी जांच में केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता (किंगपिन) बताया। आरोप है कि नई शराब नीति लागू करने के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि किसी लोकसेवक (जैसे मुख्यमंत्री) पर मुकदमा चलाने से पहले संबंधित प्राधिकरण की अनुमति लेना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने इस आदेश का पालन करते हुए ईडी को अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी।

ईडी की जांच और आरोप

➤ ईडी का कहना है कि इस घोटाले में बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया।
➤ अरविंद केजरीवाल को इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया।
➤ शराब नीति लागू करने के दौरान नियमों को नजरअंदाज किया गया और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे।

आगे क्या होगा?

अब जब गृह मंत्रालय ने अनुमति दे दी है ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी। यह मामला अब कोर्ट में जाएगा जहां आरोपों की जांच होगी।

राजनीतिक हलचल तेज

इस फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमला बोल रही हैं जबकि आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है।

वहीं यह मामला आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानूनी रूप से अहम साबित हो सकता है।

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