झारखंड सरकार राज्य के लोगों के लिए तरह-तरह योजनाएं चला रही हैं जिससे लाभुकों को काफी लाभ भी मिल रहा है। सरकार की योजनाओं में एक है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (Kanyadan Scheme)। जी हां, हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी लागू की गई है।
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विवाह के बाद मिलते हैं पैसे
इस योजना में विवाहित बेटियों को लाभ मिलता है। इस योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवार की बेटियों को शादी के बाद सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विवाह के पश्चात कन्या के बैंक खाते में रकम दी जाती है। पलामू में वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष में 439 बेटियों को लाभ देने का लक्ष्य था, जिसमें 383 बेटियों को लाभ मिल चुका है। अभी 56 शेष हैं, जिनके आवेदन आ चुके हैं। स्क्रूटनी कर बाकियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।
21 वर्ष से ऊपर युवक और 18 वर्ष से ऊपर की युवती की अगर शादी होती है तो इस योजना के लिए युवती योग्य मानी जाती है। इसके अलावा युवती का नाम राशन कार्ड में होना आवश्यक है। योजना के लाभ के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, शादी निबंधन कार्ड, मतदाता सूची में नाम जुड़ा हो, तभी योजना का लाभ ले सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको शादी के 1 वर्ष के अंदर अप्लाई करना होगा। इसमें कन्या को अपना बैंक खाते के साथ आवेदन को जमा करना होगा। इसके बाद बैंक खाते में 1 साल के अंदर 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के लाभ के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

