माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं सहित जम्मू-कश्मीर आने-जाने वाले हर व्यक्ति के लिए राहत भरी खबर है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के निर्देशों के चलते टोल टैक्स में कटौती होने जा रही है।

जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत 4 महीने के अंदर-अंदर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को टोल टैक्स में कटौती करने को कहा गया है। साथ ही यह भी कह गया है कि जब तक लखनपुर से उधमपुर तक जाने वाला नेशनल हाईवे यातायात के लिए शुरू नहीं हो जाता तब तक लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा रप पिछले साल 26 जनवरी से पहले जो टोल टैक्स लिया जाता था उसका 20% टैक्स वसूल किया जाएगा। साथ ही सख्त चेतावनी जारी की गई है कि टोल टैक्स में अब बढ़ौतरी नहीं होनी चाहिए।
इसके साथ ही नेशनल हाईवे 44 के 60 किलोमीटर के दायरे तक कोई और टोल प्लाजा न बनाए जाने के भी निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कहा गया है कि अगर इस दायरे के अंदर कोई टोल प्लाजा बना भी है तो उसे तुरंत हटा दिया जाए और बंद कर दिया जाए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को टोल प्लाजा पर नौकरी नहीं दी जाएगी। टोल प्लाजा पर कर्मचारी रखने से पहले उस व्यक्ति का सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड चैक किया जाएगा। पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही टोल पर कर्मियों को नौकरी दी जाएगी।
हाईकोर्ट द्वारा जारी उक्त निर्देशों का पालन यदि नहीं किया गया तो आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।


