NATIONAL : दिल्ली में लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी, बिना परमिशन कहीं भी इजाजत नहीं, 25 हजार तक फाइन

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दिल्ली पुलिस ने नए निर्देश में ये भी बताया कि कहां आवाज की सीमा कितनी होनी चाहिए. नियमों के उल्लघंन पर जुर्माना वसूला जाएगा.दिल्ली पुलिस ने लाउडस्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी किए. इसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर तय मानकों से तेज लाउडस्पीकर नहीं बजेगा. किसी भी जगह लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी. सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता. टेंट हाउस से लाउडस्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी.

नए निर्देश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर अधिकतम 10 dB(A) तक ही सीमित होगा. निजी स्वामित्व वाली ध्वनि प्रणाली की आवाज़ निर्धारित सीमा से 5 dB(A) से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75DB आवाज की इजाजत, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया
रेजिडेंशियल एरिया में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55DB आवाज की इजाजत, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया

साइलेंस जोन में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 50 DB आवाज की इजाजत, और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 40 DB ध्वनि का पैमाना तय किया गया
दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सभी टेंट, लाउडस्पीकर और जनरेटर आपूर्तिकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे स्थानीय पुलिस की लिखित अनुमति के बिना उपयोगकर्ताओं को उपकरण न दें.

जिला डीसीपी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपूर्तिकर्ता इस आवश्यकता का अनुपालन करें, तथा अनुपालन न करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें.

 

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