पायलटों को मिलेगा ज्यादा आराम, DGCA ने बदले ड्यूटी नियम, 1 जुलाई से लागू होंगे नए बदलाव

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नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलटों के ड्यूटी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब साप्ताहिक विश्राम अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई है। यह नया नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसके अलावा, 1 नवंबर 2025 से रात की उड़ानों में भी कमी लाई जा सकती है।

पायलट यूनियनों के विरोध के बाद बदलाव
DGCA ने जनवरी 2024 में ही ड्यूटी नियमों में संशोधन कर दिया था और इसे 1 जून 2024 से लागू किया जाना था। हालांकि, एयरलाइंस के कड़े विरोध के चलते इन नियमों को रोक दिया गया, जिसके बाद पायलटों की यूनियनों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

रात की उड़ानों के लिए भी सख्त नियम

  • अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक उड़ान भरने वाले पायलटों का ड्यूटी समय 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया गया है।
  • इस दौरान कोई भी पायलट अधिकतम दो लैंडिंग कर सकेगा।
  • पहले रात की परिभाषा रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक थी, लेकिन अब इसे रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

DGCA का यह फैसला पायलटों की थकान को कम करने और उड़ानों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। एयरलाइंस को अब इन नियमों का पालन करना होगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा।

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