शादी समारोहों को लेकर जारी हुए कड़े आदेश, लग गई पाबंदी

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जिला मैजिस्ट्रेट फरीदकोट मैडम पूनमदीप कौर आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर ड्रोन या अन्य उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में तरनतारन जिले में ड्रोन की मदद से हथियारों की तस्करी का प्रयास किया गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि शरारती तत्व ड्रोन की मदद से कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आम लोगों की जान-माल की सुरक्षा के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति शादी-ब्याह व अन्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ड्रोन का प्रयोग करना चाहता है तो ड्रोन के प्रयोग के लिए उपायुक्त कार्यालय से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कार्यालय की अनुमति के बिना ड्रोन का प्रयोग करते पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 22 अप्रैल, 2025 तक लागू रहेंगे।

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