Punjab में लगी सख्त पाबंदियां, 5 या इससे अधिक लोगों के इकट्ठ पर रोक, पढ़ें…

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जिला मैजिस्ट्रेट बरनाला टी. बैनिथ ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मेरिटोरियस और स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के मद्देनजर सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए ज़िले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया है।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, बरनाला जिले में स्थित निम्नलिखित परीक्षा केंद्रों के आसपास यह पाबंदी लागू रहेगी: गांधी आर्य सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल (लड़के), सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संधू पती, एस.डी. सीनियर सैकेंडरी स्कूल, डॉ. रघुबीर प्रकाश एस.डी. सीनियर सैकेंडरी स्कूल, सर्वहितकारी विद्या मंदिर, तपा, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल (लड़के), भदौड़, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल, मौड़ा (वाया तपा)। यह प्रतिबंध 16 मार्च 2025 को (9वीं कक्षा की परीक्षा के लिए) और 6 अप्रैल 2025 को (11वीं कक्षा की परीक्षा के लिए) सुबह 11 बजे से शाम 2 बजे तक लागू रहेगा। इस आदेश का उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और अनुचित तत्वों पर नज़र रखना है।

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि परीक्षार्थियों को शांत वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिल सके। कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक रूप से इकट्ठा होकर शांति भंग कर सकते हैं, जिससे परीक्षार्थियों को असुविधा हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी और पुलिस को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने अभिभावकों और आम जनता से अपील की है कि वे प्रशासन के आदेशों का पालन करें और परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं। यह कदम परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और विद्यार्थियों को बेहतरीन माहौल देने के लिए उठाया गया है।

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