भोपाल गैस कांड के कचरे के निपटान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और MP सरकार को भेजा नोटिस

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1984 की भोपाल गैस त्रासदी के खतरनाक कचरे का निपटान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की जांच के दायरे में आ गई है। कोर्ट ने केंद्र, मध्य प्रदेश और इसके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा। अब बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के लगभग 377 टन खतरनाक कचरे को भोपाल से 250 किलोमीटर और इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने स्वास्थ्य के अधिकार और इंदौर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए जोखिम के मौलिक मुद्दे को उठाने वाली याचिका पर ध्यान दिया।

2-3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि में यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) लीक हुई, जिससे अंततः 5,479 लोग मारे गए और पांच लाख से अधिक लोग अपंग हो गए। इसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 3 दिसंबर, 2024 और इस साल 6 जनवरी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद भोपाल में यूनियन कार्बाइड साइट को खाली न करने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई थी और कचरे को स्थानांतरित करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा तय की थी, जिसमें कहा गया था कि गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी अधिकारी “निष्क्रियता की स्थिति” में हैं। इसने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उसके निर्देश का पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही की जाएगी।

एक अधिकारी ने कहा था कि 1 जनवरी की रात को 12 सीलबंद कंटेनर ट्रकों में जहरीले कचरे को निपटान के लिए ले जाना शुरू हुआ। भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा था कि शुरुआत में कुछ कचरे को पीथमपुर में अपशिष्ट निपटान इकाई में जलाया जाएगा और अवशेष (राख) की जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कि कोई हानिकारक तत्व बचा है या नहीं। उन्होंने कहा कि भस्मक से निकलने वाला धुआं विशेष चार-परत फिल्टर से होकर गुजरेगा, ताकि आसपास की हवा प्रदूषित न हो।

अधिवक्ता सर्वम रीतम खरे के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पीथमपुर में 337 टन खतरनाक रासायनिक कचरे के निपटान के अधिकारियों के फैसले से चिंतित है। याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत पेश हुए। शीर्ष अदालत ने केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा और मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की। याचिका में कहा गया है कि निपटान स्थल से एक किलोमीटर के दायरे में कम से कम चार-पांच गांव स्थित हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है, “इन गांवों के निवासियों का जीवन और स्वास्थ्य अत्यधिक जोखिम में है।” इसमें कहा गया है, “यह उल्लेख करना उचित है कि गंभीर नदी सुविधा के बगल से बहती है और ‘यशवंत सागर बांध’ को पानी उपलब्ध कराती है।” इसमें कहा गया है कि यह बांध इंदौर की 40 प्रतिशत आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराता है। याचिका में दावा किया गया है, “इस स्थिति में और प्रतिवादियों की सरासर लापरवाही, तैयारी न होने और अस्पष्टता के कारण हजारों लोगों का जीवन और अंग खतरे में है।”

याचिका में कहा गया है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लिए कई कानूनी प्रश्न उठते हैं। याचिका में उठाए गए कानूनी प्रश्नों में से एक में कहा गया है, “क्या पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना घनी आबादी वाले क्षेत्रों में खतरनाक रासायनिक कचरे के निपटान की अनुमति देकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, जिसमें स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल है?” याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने इंदौर और धार जिलों के प्रभावित निवासियों को जोखिमों के बारे में सूचित नहीं किया है या स्वास्थ्य संबंधी सलाह जारी नहीं की है, जिससे उनकी सुनवाई के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन होता है।

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