पति नहीं कह सकता- ‘सब तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता’, शेयर ट्रेडिंग के केस में SC ने दिया अहम फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि मौखिक समझौते और उनके वित्तीय लेन-देन की प्रकृति के आधार पर पति को अपनी पत्नी के स्टॉक ट्रेडिंग खाते में डेबिट शेष के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) उपनियम, 1957 के उपनियम 248 (ए) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में पति पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

न्यायालय ने कहा,”उपनियम 248 (ए) (बीएसई) के तहत, मध्यस्थ न्यायाधिकरण प्रतिवादी संख्या-1 (पति) पर मौखिक अनुबंध के आधार पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता था कि वह प्रतिवादी संख्या-2 (पत्नी) के खाते में किए गए लेनदेन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी होगा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह का मौखिक अनुबंध ‘निजी’ लेनदेन नहीं माना जाएगा, जो मध्यस्थता के दायरे से बाहर है। अपील में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या किसी महिला के पति को पत्नी के ट्रेडिंग खाते में डेबिट बैलेंस की वसूली के लिए पंजीकृत स्टॉकब्रोकर द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता में पक्ष बनाया जा सकता है। विवाद तब पैदा हुआ जब पत्नी के ट्रेडिंग खाते, जिसे उसके पति के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया जाता था, में काफी डेबिट बैलेंस दिखा। प्रतिवादियों ने 1999 में अपीलकर्ता स्टॉकब्रोकर के साथ अलग-अलग ट्रेडिंग खाते खोले थे।

ब्रोकर ने दावा किया कि दंपति ने मौखिक रूप से अपने खातों को संयुक्त रूप से संचालित करने और किसी भी नुकसान के लिए देयता साझा करने पर सहमति व्यक्त की थी। वर्ष 2001 की शुरुआत तक, पत्नी के खाते में काफी नुकसान हो गया था, जबकि पति के खाते में क्रेडिट बैलेंस बना हुआ था। पति के मौखिक निर्देश पर, ब्रोकर ने घाटे की भरपाई के लिए अपने खाते से पत्नी के खाते में धनराशि स्थानांतरित कर दी। हालांकि, शेयर बाजार में गिरावट के कारण, डेबिट बैलेंस और बढ़ गया, जिससे ब्रोकर को मध्यस्थता के माध्यम से दोनों प्रतिवादियों से वसूली की मांग करनी पड़ी।

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