जिला मैजिस्ट्रेट डा. हिमांशु अग्रवाल ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है, जिसको लेकर 2 जनवरी को विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा नगर कीर्तन निकाला जाना है।
उन्होंने बताया कि जालंधर जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, नगर कीर्तन मार्ग और धार्मिक समारोह स्थल के आसपास स्थित सभी मांस और शराब की दुकानों को बंद करना आवश्यक है।
जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर में नगर कीर्तन मार्ग और धार्मिक समारोह स्थल के पास 2 जनवरी को मांस और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।


