पंजाब में कल फिर से होगा मतदान, चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश

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नगर कौंसिल तरनतारन के आम चुनाव-2025 माननीय राज्य चुनाव आयोग पंजाब, चंडीगढ़ द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 02 मार्च 2025 को करवाए जा रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला मैजिस्ट्रेट तरनतारन राहुल ने बताया कि इन चुनावों में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी तरनतारन को वार्ड नंबर 1 से 13 तक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुबह करीब 10 बजे मतदान के दौरान देखा गया कि वार्ड नंबर 3 के बूथ नंबर 5, 6 और 7 पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह गलत छपा हुआ था। सुबह नौ बजे तक इन तीनों मतदान केन्द्रों पर काफी मतदान हो चुका था।

इस गलती के कारण पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 58 और पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 73 के तहत वार्ड नंबर 3 के बूथ नंबर 5, 6 और 7 की चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाती है और वार्ड नंबर 3 के बूथ नंबर 5, 6 और 7 का चुनाव दोबारा करवाने के लिए पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा वार्ड नंबर 3 का दोबारा चुनाव मंगलवार, 4 मार्च को उसी स्थान और समय पर करवाया जाएगा।

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