पंजाब में Health Insurance कंपनी के खिलाफ बड़ा फैसला, जारी हुए आदेश

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डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमिशन फिरोजपुर द्वारा स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को 73 वर्षीय उपभोक्ता श्री देशबंधु तुली के हस्पताल में इलाज पर खर्च किए गए एक लाख 5 हजार 905 रुपए पैसे ब्याज सहित देने के आदेश जारी किए गए हैं और 45 दिनों में इस पेमेंट के साथ-साथ इंश्योरेंस कंपनी को मानसिक पीड़ा और हरासमेंट के लिए उपभोक्ता को 5000 रुपए और देने होंगे।

यह जानकारी देते हुए 73 वर्षीय शिकायतकर्ता उपभोक्ता श्री देशबंधु तुली पुत्र श्री देव रतन तुली वासी बस्ती बलोचा वाली फिरोजपुर शहर ने बताया के उसने बैंक ऑफ़ इंडिया (ब्रांच शहीद उधम सिंह चौक फिरोजपुर शहर )के माध्यम से सितंबर 2018 में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से स्टार हेल्थ (इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बिल्डिंग मोगा)  द्वारा अंडर सीनियर सिटीजन रेड कारपेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जिसका समय 15 सितंबर 2018 से 14 सितंबर 2019 तक  का था और 5 लाख रुपए की इस मेडिकल इंश्योरेंस के लिए उसने कंपनी को 21,240 रूपए दिए थे।  शिकायतकर्ता के अनुसार  शिकायतकर्ता घर में अचानक गिर गया और उसकी कमर के पीछे चोट लग गई जिसे इलाज के लिए मेयो हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली में दाखिल करवाया गया और इस की जानकारी तुरंत शिकायतकर्ता की और से कंपनी को दी गई।

शिकायतकर्ता के अनुसार उसका इलाज़ पर 1,41,883/_ रुपए खर्च हुए थे, मगर इंश्योरेंस कंपनी ने यह पैसे देने से इनकार कर दिया।  श्री तुली ने बताया कि कंपनी द्वारा इनकार करने पर उन्होंने डिस्टिक कंज्यूमर  डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन फिरोजपुर में अंडर सेक्शन 35 ऑफ़ कंस्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत शिकायत दाखिल की और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस और दलीलें सुनने के बाद कमीशन द्वारा स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को 22 जनवरी 2021 में दायर की गई शिकायत के समय से आज तक के ब्याज सहित  एक लाख,5 हजार 905 रुपए उपभोक्ता को देने के आदेश दिए गए हैं और इसके साथ ही कंपनी उपभोक्ता को मेंटल पेन और हरासमेंट के लिए 5000 रुपए और देगी।  श्री देशबंधु तुली ने बताया कि कंपनी से यह राशि लेने के लिए उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मगर वह उपभोक्ता फॉर्म फिरोजपुर के आभारी हैं जिन्होंने उनको न्याय दिया है ।

 

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