UP : अंबेडकरनगर पुलिसकर्मी ने खाने में नशीली दवा मिलाकर किया रेप, महिला की शिकायत पर केस दर्ज

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अंबेडकरनगर में एक पुलिसकर्मी पर दलित महिला को खाने में नशीली दवा मिलाकर उसका शरीरिक शोषण करने के आरोप में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में एक पुलिसकर्मी पर दलित महिला के साथ बलात्कार करने, नशीली दवाओं का इस्तेमाल कर शोषण और जातिसूचक गालियाँ देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है. मामला सामने आने के बाद महिला के पति ने उसे छोड़ दिया है. मामले में पीड़िता की तहरीर पर न्यायालय के आदेश पर सिपाही के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी सिपाही अकबरपुर कोतवाली में तैनात है और मुख्यालय के ही जौहरडीह में किराये के मकान में रहता है.

पीड़िता भी उसी मकान में किराये पर कमरा लेकर पढ़ाई करती थी. पीड़िता ने सिपाही के साथ ही मकान मालकिन पर इस अपराध में सिपाही के साथ देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शुरुआत में इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अदालत के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पीड़िता, जो मूल रूप से जलालपुर थाना क्षेत्र की निवासी है, अकबरपुर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. उसी मकान में अकबरपुर कोतवाली में तैनात सिपाही प्रतापगढ़ निवासी राजेश यादव भी रहता था.

पीड़िता के अनुसार, राजेश ने मकान मालकिन की मदद से उसका मोबाइल नंबर हासिल किया और उसे अश्लील मैसेज भेजकर और फोन कर परेशान करना शुरू कर दिया. एक दिन राजेश ने पीड़िता को खाना देकर उसे खाने के लिए कहा जब उसने मना किया, तो मकान मालकिन ने भी उसे खाने के लिए जोर डाला. खाना खाने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई, होश आने पर उसने पाया कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और राजेश उसके पास मौजूद था. राजेश ने उसे धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया, तो वह उसके पति को सब बता देगा. इसके बाद राजेश ने कई महीनों तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए, जब उसने विरोध किया, तो राजेश ने उसके पति को सारी बातें बता दीं. इसके बाद पति ने उसे छोड़ दिया.

कोर्ट के आदेश पर अकबरपुर कोतवाली में राजेश यादव और मकान मालकिन के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अधीक्षक अंबेडकरनगर केशव कुमार के मुताबिक, “एक कोर्ट से एक आदेश हुआ है 156 /3 सीआरपीसी के अंतर्गत एक हेड कांस्टेबल है राजेश यादव नाम का इसके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत करने का आदेश हुआ है जिसके अनुपालन में तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया जरहा है इसमें जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा जो भी साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही होगी.”

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