BUSINESS : कल से लागू होने जा रहा RBI का ये नियम, अब सिर्फ कुछ घटों में क्लियर होगा आपका चेक

0
58

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाताधारकों के लिए नई चेक क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है. जो 4 अक्टूबर से लागू हो रही है. नए सिस्टम के तहत अब आपका चेक 1 ही दिन में क्लियर हो जाऐगा.

RBI Cheque Clearance Rule: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाताधारकों के लिए नई चेक क्लीयरेंस सिस्टम की शुरुआत की है. जो कल, यानि 4 अक्टूबर से लागू हो जाएगी. नए सिस्टम के तहत अब आपका चेक 1 ही दिन में क्लियर हो जाऐगा. जिससे ग्राहकों को चेक क्लियर करने के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना होगा. अब कुछ ही घंटों में चेक क्लियर हो जाऐंगे.

आरबीआई ने बताया है कि एक दिन में चेक क्लियर करने के लिए बैंक सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम ) फीचर का इस्तेमाल करेगी. इस सिस्टम में अगर आप कोई भी चेक बैंक में जमा करेंगे, तो बैंक आपके चेक की स्कैप कॉपी संबंधित बैंक को भेजेगी. संबंधित बैंक को तय समय के अंदर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा. अगर आपने सही डेट, भुगतान करने वाले ग्राहक का नाम, राशि सही भरी है, तो आपका चेक सेम डे में क्लियर हो जाऐगा. आरबीआई ने बताया कि, चेक में किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग होने पर इसे अमान्य मानते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इसके साथ ही चेक पर किया गया सिग्नेचर, बैंक में आपके मौजूदा सिग्नेचर से सेम होना चाहिए.

आरबीआई के अनुसार चेक क्लीयरेंस सिस्टम 2 चरणों में लागू किया जाएगा. जिसके पहले चरण की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 से हो रही है. जो 3 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी. नए नियमों के तहत बैंक में चेक जमा होने के बाद शाम 7 बजे तक संबंधित बैंक इसे एक्सपेट या रिजेक्ट करना होगा.

वहीं दूसरा चरण की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होगी. इसके तहत आरबीआई एक दिन में चेक क्लियर करने की तय सीमा को घटाकर 3 घंटे कर देगी. यानि आपका चेक क्लियर होने में सिर्फ 3 घंटे का समय लगेगा. इस सुविधा से ग्राहकों को बहुत लाभ होगा. अमूमन इससे पहले चेक क्लियर होने में 2-3 दिनों का समय लग जाता था. जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here