उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा दिया है. उन्होंने कहा कि पहले वक्फ जिस जमीन को अपना कह देता था वो जमीन उसकी हो जाती थी लेकिन अब ये नहीं चलेगा. वक्फ के नाम पर संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकता. सीएम योगी ने वक्फ संशोधन बिल को आज की जरूरत बताया और कहा कि इससे देश का भी हित होगा और मुसलमानों का भी हित होगा.

सीएम योगी ने न्यूज एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर खुलकर बात की और कहा कि इस आरोप को निराधार बताया कि बीजेपी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है. उन्होंने कहा कि ‘भाजपा मस्जिदों पर कब्जा करके क्या करेगी? मुझे लगता है कि वे (विपक्ष) गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. सीएम योगी ने सवाल किया कि वक्फ के नाम पर आप कितनी जमीन पर कब्ज़ा करेंगे? दूसरी बात, क्या उन्होंने वक्फ के नाम पर कोई कल्याण किया है? आप एक का भी नाम नहीं ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने उस संपत्ति का अपने निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है. इसे किसी भी कीमत पर बेचा गया है. आज क्या स्थिति है? उन्होंने एक संपत्ति कई-कई लोगों को बेच दी है. अब इसकी वजह से विवाद हो रहा है. JPC ने अनुरोध किया है कि वक्फ संशोधन को आज की आवश्यकता बना दिया जाए और इसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए.
मुझे लगता है कि यह देश के हित में होगा और मुसलमानों के हित में भी होगा. इससे भविष्य में कई तरह की परेशानियाँ पैदा होंगी. जो लोग घर बसा चुके हैं और जो लोग पैसे दे चुके हैं उनके लिए भी क्योंकि, उनका सारा पैसा डूब जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वो लोग किसी भी संपत्ति की तलाश करते थे और सरकारों को ब्लैकमेल करते थे. वक्फ के नाम पर उन्होंने हर तरह के अपमानजनक फैसले लिए हैं, खासकर वक्फ, जो कहता है कि यह जमीन उनकी है और फिर यह उनकी है.
सीएम योगी ने हैरानी जताई कि “यह कौन सा देश है? आपको यह शक्ति किसने दी है? क्या आप किसी संपत्ति पर कब्जा करेंगे? क्या आप किसी जगह पर कब्जा करेंगे? क्या आप किसी सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करेंगे? इसलिए अब ऐसा नहीं हो सकता है. दरअसल AIMIM प्रमुख अससुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया और आरोप लगाया की भाजपा सरकार इसके जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है. तमाम मुस्लिम संगठनों द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है.
बता दें वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है. प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इन चिंताओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जाए, जिससे मुस्लिम समुदाय और पूरे देश को लाभ हो.


