बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव को सांप के जहर से जुड़े केस में बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने एल्विश के खिलाफ आपराधिक केस खारिज कर दिया है.
बिग बॉस ओटीटी के विजेता और चर्चित यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सांपों के जहर की तस्करी और सेवन से जुड़े मामलों में एल्विश यादव के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाहियां रद्द करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिस तरह से शिकायत दर्ज की गई थी, उसमें प्रक्रिया के स्तर की कई खामिया

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि कानून की नजर में यह शिकायत टिक नहीं सकती. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की पीठ ने कहा कि दर्ज शिकायत में प्रक्रिया के स्तर पर बहुत सी खामियां हैं. यह शिकायत, यह एफआईआर कानून की नजर में टिक नहीं सकती.
कोर्ट ने कहा कि एल्विश यादव पर लगाए गए आरोप गुरुग्राम में पहले दर्ज की गई एक प्राथमिकी पर आधारित थे. इस प्राथमिकी के मामले में पहले ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो चुकी है. कोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर में लगाए गए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का भी उल्लेख किया और कहा कि ये प्रावधान नहीं लगाए जा सकते. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह आरोपी से बरामद तरल पदार्थ एंटी वेनम अनुसूची में वर्णित पदार्थों के तहत नहीं आता.

