NATIONAL : लग्जरी कारें, तेज म्यूजिक, सड़कों पर हुड़दंग… जमानत मिली तो कर्नाटक में गैंगरेप के 7 आरोपियों ने रोड शो निकालकर मनाया जश्न

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गैंगरेप मामले में हावेरी सेशन कोर्ट ने आफताब चंदनकट्टी, मदार साब मंडक्की, समीवुल्ला लालनवर, मोहम्मद सादिक अगासिमानी, शोएब मुल्ला, तौसीप छोटी और रियाज साविकेरी को जमानत दी, क्योंकि पीड़िता अदालत में उनकी पहचान नहीं कर पाई.

कर्नाटक के हावेरी जिले के हनागल गैंगरेप मामले में 7 मुख्य आरोपियों ने जमानत मिलने के बाद रोड शो निकालकर जश्न मनाया. हावेरी उप-जेल से शुरू हुआ यह जुलूस 5 वाहनों और 20 से ज्यादा समर्थकों के काफिले के साथ मुख्य सड़कों पर निकला. वीडियो में आरोपी मुस्कुराते और विजय चिह्न दिखाते नजर आए, जिसकी लोगों ने कड़ी निंदा की है.

दरअसल, हावेरी सेशन कोर्ट ने आफताब चंदनकट्टी, मदार साब मंडक्की, समीवुल्ला लालनवर, मोहम्मद सादिक अगासिमानी, शोएब मुल्ला, तौसीप छोटी और रियाज साविकेरी को जमानत दी, क्योंकि पीड़िता अदालत में उनकी पहचान नहीं कर पाई. 26 साल की पीड़िता अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखती है और वह 40 वर्षीय कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) के ड्राइवर के साथ लंबे समय से रिश्ते में थी. दोनों अलग-अलग धर्मों से थे.

8 जनवरी 2024 को पीड़िता हनागल में एक होटल में रुकी थी. पुलिस जांच में पता चला कि महिला को होटल से उसे घसीटकर जंगल में ले जाया गया और 7 लोगों ने उसको दरिंदगी का शिकार बनाया. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया. 11 जनवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता के बयान के बाद गैंगरेप के आरोप जोड़े गए. कुल 19 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 12 को 10 महीने पहले जमानत मिल चुकी थी. 7 मुख्य आरोपियों को कई महीनों तक हिरासत में रखा गया था.

पुलिस जांच में डीएनए, सीसीटीवी और 80 गवाहों के बयान शामिल थे, लेकिन अदालती कार्यवाही के दौरान पीड़िता की असफल पहचान ने अभियोजन को कमजोर किया. जमानत के बाद रोड शो ने मामले को फिर से चर्चा में ला दिया और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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