जमाबंदी सुधार’ पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब ऑफलाइन आवेदन देकर भी करवा सकते हैं काम

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बिहार(Bihar) में चल रहे जमीन सर्वे (Land Survey) से संबंधित नियम में सरकार ने बदलाव किया है। दरअसल, राजस्व विभाग के ऑनलाइन माध्यम में आ रही गड़बड़ी और बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिले के DM को यह निर्देश दिया है कि जमाबंदी में जो त्रुटियां सामने आ रही है। उसके निवारण के लिए ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखें। बता दें कि, बिहार सरकार ने जमीन के रिकॉर्ड यानी जमाबंदी में गलतियों को सुधारने के लिए यह कदम उठाया है। ऐसे में सरकार की इस पहल से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

जानकारी के मुताबिक, यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक ऑनलाइन पोर्टल ‘परिमार्जन प्लस’ पूरी तरह से काम करने न लगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जमाबंदी में सुधार के लिए ऑफलाइन आवेदन लेना जारी रखें। जब तक परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधा शुरू नहीं हो जाती, तब तक ऑफलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। बता दें कि, लोगों की यह शिकायत थी कि ऑनलाइन माध्यम में कई प्रकार की गड़बड़ी हो रही है और गांव के लोग खुद इस माध्यम का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें इस काम के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं।

क्या बोले मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल?

वहीं मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल (Dilip Kumar Jaiswal) ने कहा कि, लोग ऑफलाइन आवेदन देकर अपनी जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं। भूमि अधिग्रहण के मामलों में ऑफलाइन LPC जारी करने की समय सीमा भी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। विभाग के निदेशक ने सभी समाहर्ताओं को इस बारे में सूचित कर दिया है। अभी भी अंचल कार्यालय से ऑफलाइन LPC मिल सकता है।

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