हरियाणा की विधवा महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई पेंशन, अब मिलेंगे इतने हजार

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हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिकतौर पर मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी की सरकार विधवा महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार विधवा पेंशन योजना चला रही है। इस योजना के तहत विधवाओं को हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन दे रही है। सरकार का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

इन विधवाओं को मिलेगा लाभ

इस विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलता है, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये है। इस विधवा पेंशन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जा रही है। हरियाणा सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि राज्य से राज्य में भिन्न होती है। अब सरकार ने विधवा पेंशन योजना की पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं भी बेहतर जीवन जी सकें।

इन राज्यों में मिलती है विधवा पेंशन

इस विधवा पेंशन योजना का लाभ उन विधवाओं को मिलता है, जो गरीबी रेखा के नीचे आती हैं। इसके अलावा, उन्हें सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। विधवा पेंशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार विधवाओं को 1000 रुपये प्रति माह देती है।

विधवा पेंशन योजना की राशि सीधे महिलाओं के खाते में हस्तांतरित की जाती है। महाराष्ट्र में विधवा पेंशन योजना के तहत 900 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। दिल्ली में विधवा महिलाओं को हर 3 महीने में 2500 रुपये, राजस्थान में हर महीने 750 रुपये, उत्तराखंड में हर महीने 1200 रुपये दिए जाते हैं। गुजरात विधवा पेंशन योजना के तहत हर महीने 1250 रुपये दिए जाते हैं।

आवश्यक पात्रता और शर्तें

  • आवेदिका विधवा होनी चाहिए।
  • सालाना आय 2 लाख रुपये से कम हो।
  • किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो।

ऑनलाइन करें आवेदन 

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। लाभार्थी महिला को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे विवाह प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन विधवा पेंशन योजना को सरल और पारदर्शी बनाता है।

विधवा महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को आसानी से संभाल सकती हैं। यह कदम समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा योगदान देता है।

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