सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चुनौती देने वाली वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस व्याख्या के तहत किसी राजनीतिक दल में विलय का रास्ता अपनाकर विधायक दलबदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होने से बच सकते हैं। कपिल सिब्बल ने यह याचिका खुद पक्षकार बनकर दायर की है।
सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस नरसिम्हा ने पूछा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका क्यों दायर की गई है। सिब्बल ने कहा कि विलय की वजह से देश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से चुनाव में मिले बहुमत का फैसला अल्पमत में बदला जा सकता है।
उन्होंने गोवा मामले का भी जिक्र किया, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सिब्बल ने कहा, इस प्रक्रिया से चुनाव का फैसला बदला जा सकता है। बहुमत अल्पमत में बदल सकता है और अल्पमत बहुमत बन सकता है।

जज ने क्या कहा?
नोटिस जारी करने के बावजूद जस्टिस नरसिम्हा ने इस मामले से कुछ दूरी बनाई। उन्होंने कहा, ऐसे मुद्दों का फैसला आमतौर पर विधायकों को करना चाहिए।
उन्होंने कहा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आमतौर पर सदन के अंदर उठाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो कम से कम राजनीतिक दलों के सामने उठाया जाना चाहिए।
कपिल सिब्बल ने क्या चुनौती दी है?
अपनी याचिका में सिब्बल ने 10वीं अनुसूची में राजनीतिक दलों के विलय से जुड़े प्रावधानों की सांविधानिक व्याख्या पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्याख्या की वजह से छोटे गुट दूसरे राजनीतिक दलों के साथ विलय करके दलबदल कानून की सख्ती से बच निकलते हैं।
सिब्बल ने कहा कि इस तरह के कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। उन्होंने बताया कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की ओर से दायर याचिका भी जस्टिस नरसिम्हा की पीठ के सामने लंबित है। इस याचिका में लोकसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें शिवसेना के कुछ सांसदों के शिंदे गुट वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी गई थी।
कई दलों के नेताओं के विलय का मामला
हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी से जुड़े कई विधायक भाजपा और दूसरे दलों में शामिल हुए हैं। वहीं, कांग्रेस की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लंबित है।
इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि किसी राजनीतिक दल की मंजूरी के बिना भी उसका विधायक दल किसी दूसरे दल में विलय कर सकता है।


