पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नूंह में बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक

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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नूंह जिले में चल रहे विध्वंस अभियान को रोकने का आदेश दिया। यहां पिछले सप्ताह सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया की अध्यक्षता वाले उच्च न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार से अगले आदेश तक बुलडोजर कार्रवाई रोकने को कहा।Punjab and Haryana High Court bans bulldozer action in Nuh - Chandigarh News in Hindi

इस मामले पर बाद में सुनवाई की जाएगी। पिछले पांच दिनों में, स्थानीय प्रशासन ने घरों, दुकानों और अन्य संरचनाओं सहित 750 से अधिक इमारतों को ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने दावा किया कि ध्वस्त संरचनाएं सरकारी जमीन पर बनाई गई थीं और सांप्रदायिक झड़पों के दौरान संदिग्धों द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। मामले में पीड़ितों की ओर से पेश वकील मोहम्मद अरशद ने आरोप लगाया कि कब्जाधारियों को बिना किसी पूर्व सूचना दिए 3 अगस्त से नूंह में विध्वंस अभियान जारी है।

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