प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगरपालिका भर्ती मामले में पुरुलिया जिले की झालदा नगर पालिका को एक नोटिस भेजकर 1 जनवरी 2014 से अब तक की भर्ती का विवरण मांगा है। झालदा नगर पालिका की अध्यक्ष शीला चट्टोपाध्याय ने ईडी नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। हम निश्चित रूप से उस अवधि के भीतर ईडी के नोटिस का जवाब देंगे।
ईडी की ओर से झालदा नगरपालिका को नोटिस ऐसे समय आया है, जब कुछ ही दिन पहले दो कांग्रेस पार्षदों और एक स्वतंत्र पार्षद के सत्तारूढ़ दल के खेमे में चले जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस से नगरपालिका बोर्ड का नियंत्रण छीन लिया था। ईडी के सूत्रों ने कहा कि यह पहली बार है जब हुगली, उत्तर 24 परगना, नादिया और दक्षिण 24 परगना के अलावा किसी जिले की कोई नगरपालिका जांच के दायरे में आई है। मामले की सीबीआई और ईडी जांच के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिए थे।
हालांकि, बाद में मामला न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अदालत में भेजा गया, जिन्होंने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के आदेश को बरकरार रखा था। राज्य सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, हाल ही में शीर्ष अदालत ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और केंद्रीय एजेंसियों को मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया है।