Delhi Pollution : दिल्ली-NCR में फिर लागू हुई GRAP-4 की पाबंदियां, इन चीजों पर रहेगी रोक

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दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में गिरावट के चलते केंद्र सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत स्टेज 4 के प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश दिया है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के अनुसार, इन प्रतिबंधों का उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना और वायु गुणवत्ता को सुधारना है।

इन चीजों पर रहेगी रोक

– निर्माण कार्यों और कारखानों में प्रदूषण फैलाने वाले कामों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
– दिल्ली में ट्रक लोडर और अन्य भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
– सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
– 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूलों को छोड़कर, अन्य सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।
– सरकारी और निजी कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने का निर्देश दिया गया है।
– कच्ची सड़कों पर निर्माण सामग्री और अन्य भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाएगी।
– खुले में कचरा जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी।
– पॉलीथिन और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा।

वायु गुणवत्ता का बिगड़ना और इसके असर
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार खराब हो रहा है, जिसके कारण स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए। ऐसे में GRAP की स्टेज 4 के प्रतिबंधों को लागू करना सरकार की एक जरूरी पहल मानी जा रही है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके।

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