NATIONAL : पवन खेड़ा को असम पुलिस ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया, कल 10 घंटे तक किए थे सवाल-जवाब

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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बुधवार को असम पुलिस की अपराध शाखा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दर्ज किए गए मामलों के संबंध में 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। खेड़ा ने बताया कि उन्हें गुरुवार सुबह फिर से अपराध शाखा के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है।

यह मामले ऐसे समय में दर्ज किए गए हैं जब खेड़ा ने आरोप लगाया था कि शर्मा के पास कई पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। खेड़ा ने अपराध शाखा कार्यालय में प्रवेश करने से पहले पत्रकारों से कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहे हैं।उन्होंने कहा, ‘मुझे पुलिस ने तलब किया था, जिसके बाद मैं यहां आया हूं। हम कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यहां उपस्थित हूं।’

खेड़ा ने कहा कि पूछताछ पूरी होने के बाद वह मीडिया से विस्तार से बात करेंगे। इस मामले में मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमें केंद्र सरकार से लिखित में यह सूचना मिल चुकी है कि खेड़ा द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज फर्जी थे।

मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि इसलिए पुलिस जांच में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर सकेंगे। अगर वह सहयोग करते रहे तो आरोपपत्र या अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में तेजी आएगी, लेकिन अगर वह सहयोग नहीं करते हैं तो इसमें समय लग सकता है। हम इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं।की पत्नी ने बीएनएस के विभिन्न प्रविधानों के तहत गुवाहाटी अपराध शाखा पुलिस थाने में खेड़ा और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई थीं।

कांग्रेस नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों में चुनाव के संबंध में झूठे बयान देना, धोखाधड़ी, जालसाजी, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना और मानहानि शामिल हैं।खेड़ा ने पहले तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने उन्हें सात दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। हालांकि, असम पुलिस ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

शीर्ष न्यायालय ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी और खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया था। इसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद खेड़ा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बाद में शीर्ष न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दी।

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