NATIONAL : कॉमर्शियल सिलेंडर 70 रुपए महंगा, e-KYC नहीं तो आज से LPG सब्सिडी नहीं, AC-TV, फ्रिज महंगे; अक्टूबर में 10 बदलाव

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अक्टूबर 2026 में सिलेंडर, हवाई ईंधन, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और सरकारी योजनाओं से जुड़े बदलाव हो रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च मामूली बढ़ेगा। ऐसे में वे चाय, नाश्ता महंगा कर सकते हैं। शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है। जिन ग्राहकों ने बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराया है, वे सब्सिडी वाले रेट पर गैस बुक नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर महीने की शुरुआत देश में कई बड़े बदलावों के साथ हो गई है. इन बदलाव का असर हर घर हर जेब पर देखने को मिलेगा। 1 अक्टूबर से जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर महंगाई का बम फूटा है और 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली से मुंबई तक बढ़ गई है, तो वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से फ्री निकासी की लिमिट से जुड़ा नियम भी बदल (ATM Rule Change) दिया गया है।

पहला बदलाव: LPG सिलेंडर हुआ महंगा

फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने महंगाई का बड़ा झटका दिया है और 1 अक्टूबर 2026 को सुबह-सुबह LPG Cylinder महंगा कर दिया है। ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई है और दिल्ली में इसका दाम 62.50 रुपये बढ़कर अब 2,810 रुपये हो गया है। वहीं पटना में ये 3100 रुपये से भी महंगा हो गया है। हालांकि, 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई चेंज नहीं किया गया है।

दूसरा बदलाव: LPG e-KYC का नियम

एक ओर जहां Commercial LPG Cylinder Price Hike का झटका लगा है, तो वहीं 1 अक्टूबर 2026 से एलपीजी सिलेंडर बुकिंग से जुड़ा नया नियम भी लागू हो गया है। अब उन यूजर्स को LPG Subsidy पाने में दिक्कत पेश आ सकती है, जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या ई-केवाईसी (LPG eKYC) पूरा नहीं किया है, ये अनिवार्य किया गया है।

तीसरा बदलाव: डीजल-ATF पर घटा ये Tax

1 अक्टूबर से देश में दूसरा बदलाव डीजल और हवाई ईंधन से जुड़ा हुआ लागू हो गया है। सरकार ने बुधवार को डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है और ये 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए लागू हो गई है। वहीं पेट्रोल (Petrol) पर इसे स्थिर रखा गया है। डीजल निर्यात पर लगने वाले SAED को 20 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वहीं एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला शुल्क भी पहली तारीख से 15 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 10.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

चौथा बदलाव: FD Rule चेंज

RBI कमर्शियल बैंकों द्वारा थोक फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें तय करने और सार्वजनिक करने के तरीके में बदलाव कर रहा है। नए नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू हो गए हैं। संशोधित फ्रेमवर्क के तहत, बैंकों को अपनी थोक जमा दरें पहले से ही सार्वजनिक करनी होंगी। उन्हें हरदिन सुबह 10 बजे लागू थोक जमा दरों की जानकारी भी देनी होगी। बैंकों को आम तौर पर समान थोक जमा पर एक ही ब्याज दर देनी होगी। हालांकि, वे अलग-अलग स्थितियों के आधार पर दरों में अंतर कर सकते हैं।

पांचवां बदलाव: NPS के नियम में बदलाव

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और एनपीएस लाइट के तहत ग्राहकों से प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों में संशोधन किया है। संशोधित शुल्क 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं. नई संरचना के तहत, पीओपी के माध्यम से रजिस्‍ट्रेशन करने वाले ग्राहक को हर PRAN के लिए 200 रुपये का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क देना होगा। यह 200 रुपये का शुल्क ग्राहक के खाते से एकमुश्त राशि के रूप में नहीं काटा जाएगा।

छठा बदलाव:  SBI ATM विद्ड्रॉल का नियम

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई अपने सैलरी पैकेज अकाउंट होल्‍डर्स के लिए अन्य बैंकों के ATMs और ऑटो डिपॉजिट विड्रॉल मशीनों (ADWM) पर एसबीआई डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर उपलब्ध मुफ्त मासिक लेनदेन की संख्या में संशोधन कर रहा है। संशोधित नियम 1 अक्टूबर, 2026 से लागू होंगे. सभी एसबीआई वेतन पैकेज खाता प्रकारों के लिए, अन्य बैंकों के एटीएम पर मुफ्त लेनदेन की संख्या सभी केंद्रों पर प्रति माह 10 से घटाकर पांच कर दी जाएगी। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों के लिए, एक महीने में चार बार कैश निकासी निःशुल्क रहेगी, जिसके बाद प्रत्येक लेनदेन पर 15 रुपये + जीएसटी का शुल्क लगेगा।

सातवां बदलाव: NRI निवेश

अभी तक किसी प्रवासी भारतीय से संपत्ति खरीदना सामान्य संपत्ति सौदों की तुलना में थोड़ा अधिक कागजी कार्रवाई वाला होता है, लेकिन 1 अक्टूबर से इसका प्रॉसेस बदल रहा है, क्योंकि आयकर विभाग प्रवासी खरीदारों के लिए टीडीएस प्रक्रिया को सरल बना रहा है। पहली तारीख से NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को टीडीएस के लिए अलग से टैक्स कटौती और TNN की जरूरत नहीं होगी.। इसके बजाय, खरीदार अपने पैन (PAN Card) का उपयोग करके TDS की कटौती, जमा और रिपोर्टिंग कर सकेंगे।

आठवां बदलाव: PUC के बिना पेट्रोल-CNG नहीं

दिल्ली-NCR में पेट्रोल पंपों पर गाड़ी में Petrol या CNG भरवाने से पहले अब सिर्फ जेब में पैसे होना काफी नहीं होगा। 1 अक्टूबर से अगर आपकी गाड़ी का प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र (PUC) वैध नहीं है, तो फ्यूल लेने में दिक्कत आ सकती है। यानी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप पहुंचने से पहले अब एक और चीज चेक करनी होगी- आपके वाहन का PUC वैध है या नहीं। सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस व्यवस्था को लागू किया है। CAQM के मुताबिक, पहली तारीख से पूरे NCR में बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने का प्रावधान लागू हो गया है।

नौवां बदलाव: लाइफ सर्टिफिकेट का नियम

1 अक्‍टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का समय शुरू हो रहा है। अगर आप पेंशन का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना होगा। यह हर साल अक्‍टूबर से जमा होना शुरू होता है।

दसवां बदलाव: 16 दिन बैंक हॉलिडे

अक्टूबर महीने में अगर बैंक से जुड़ा कोई काम है, तो फिर आरबीआई की बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर ही घर से निकलें। अगले महीने प्ताहिक अवकाशों को मिलाकर कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। दशहरा, गांधी जयंती समेत अनेक मौकों पर बैंक ब्रांच बंद रहेंगी। हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम सर्विस के जरिए लेन-देन या बैंकिंग काम निपटाए जा सकते हैं। 

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